संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर की इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने वाली पीडी अग्रवाल कंपनी के खिलाफ पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। खुद मान ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी मीडिया को दी है। कंपनी की धोखाधड़ी का खुलासा उस समय हुआ जब कंपनी ने अपने टोल वसूली का कार्यकाल 522 दिन और बढाने के लिए पंजाब सरकार को आवेदन दिया, जब होशइयारपुर टांडा रोड के इस टोल की शर्तें देखी गई तो पता चला कि कंपनी तो हर रोज एक लाख 94 हजार और साल भर में सात करोड़ का टोल वसूल रही है, जबकि सड़क तो उसने बनाई भी नहीं और ना ही मेंटनेंस की शर्तों का पालन किया। इसके बाद टोल करार 14 दिसंबर की रात खत्म होते ही सरकार ने कंपनी पर चार सौ बीसी का केस दर्ज करा दिया। कंपनी के एमडी प्रभुदयाल अग्रवाल, डायरेक्टर महेश अग्रवाल, प्रेमलता ऐरन, महेंद्र अग्रवाल, प्राची अग्रवाल और राजीव गर्ग है।
यह है मामला
पंजाब के सीएम मान ने बताया कि साल 2007 में यह सड़क पौने आठ करोड़ रुपए में पंजाब सरकार ने बनाई थी और फिर इस सड़क की मेंटनेंस का करार पीडी अग्रवाल के साथ किया गया, इसमें कई शर्तें थी, कि कंपनी की रोड को व्यवस्थित रखा जाएगा, एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। इसके बदले में कंपनी को 15 साल तक टोल वसूली का अधिकार दिया गया। कंपनी ने इन 15 साल में पंजाब सरकार के पौने आठ करोड़ में बनाई गई सडक से ही 105 करोड़ रुपए का टोल वसूल लिया। मान ने आरोप लगाया कि दस साल अकाली दल की और पांच साल कांग्रेस सरकार रही और इस लूट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
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कंपनी ने कोरोना के नाम पर मांगी थी मोहलत
पीडी अग्रवाल कंपनी ने पंजाब सरकार से 522 दिन और टोल वसूलने का करार बढाने की मंजूरी इस आधार पर मांगी कि कोरोना काल में उनका नुकसान हुआ, किसान आंदोलन के कारण भी उन्हें टोल से नुकसान हुआ, इसकी भरपाई के लिए यह करार आगे बढाया जाए।
पीडी अग्रवाल ने निजी बैंक खाते में पैसे जमा कराए
सीएम मान ने बताया कि एसप्रो एग्रीमेंट के अनुसार सरकार को बताए बिना कंपनी ने एक निजी बैंक खाते में पैसे जमा कराए। इस प्रकार सरकार से धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने AG से सलाह लेकर कंपनी पर धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा और पैसे भी रिकवर किए जाएंगे।